बीएस-4 वाहनों को बीएस-6 में बदलने वालों के दावों से रहें सावधान
नोएडा। यदि आपके पास कोई पुराना बीएस-4 वाहन है और कोई उसे बीएस-6 में बदलने का दावा कर रहा है तो सावधान हो जाएं। पुराने वाहन में बीएस-6 इंजन लगाने के बाद भी परिवहन विभाग उसे नए सिरे से पंजीकृत नहीं करेगा। वाहन की उम्र रजिस्ट्रेशन की तिथि से ही तय होगी। अधिकारियों ने वाहन स्वामियों को किसी मैकेनिक या इंजीनियर के झांसे में न आने की सलाह दी है।
दरअसल, एनजीटी ने देश भर में 31 मार्च 2020 के बाद से बीएस-4 मानक वालेवाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। इसके बाद ऑटोमोबाइल कंपनी भारी छूट देकर बीएस-4 गाड़ियां बेच रही हैं। वहीं कुछ कार मैकेनिक और इंजीनियर बीएस-4 मानक वाले पुराने वाहनों के इंजन बदलकर उसे बीएस-6 मानक में बदलने का दावा कर रहे हैं। परिवहन विभाग में रोजाना इस बाबत पूछताछ करने लोग पहुंच रहे हैं। बृहस्पतिवार को भी ग्रेनो निवासी एक बुजुर्ग इसी बारे में पूछताछ करने पहुंचे थे। उनकी कार करीब 10 वर्ष पुरानी है। कुछ लोगों ने उसमें नया बीएस-6 मानक का इंजन लगाने का ऑफर दिया था। अफसरों ने कहा कि यदि उन्होंने इंजन बदलवाया या इंजन में छेड़छाड़ की तो इससे कार चलाने की उम्र नहीं बढ़ेगी।
परिवहन विभाग पहुंच रहे लोगों के सवाल
- क्या कंपनी कार में नया बीएस-6 इंजन लगा सकती है ? क्या ऐसा करने से कार बीएस-6 मानी जाएगी ?
- कार 10 साल पुरानी है और करीब 30 हजार किमी चली है। यदि उसका कंपनी से बीएस-6 इंजन लगवा लें तो रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ जाएगी ?
- कार 8 वर्ष पुरानी है। इंजन खराब हो गया है। उसे हटाकर बीएस-6 का इंजन बदलवाने पर क्या कार चलाने के लिए मान्य पंजीकरण की तारीख बढ़ेगी।
बीएस-4 वाहनों का जारी रहेगा रजिस्ट्रेशन
किसी दूसरे जिले या प्रदेश से गौतमबुद्घ नगर में शिफ्ट होने के बाद वाहनस्वामी एनओसी लेकर अपने बीएस-4 मानक वाले वाहन का पंजीकरण यहां भी करा सकेंगे। वाहन अपनी पंजीकरण की तारीख से तय अवधि तक वैध माने जाएंगे।
मेरी 10 वर्ष पुरानी डीजल कार केवल 17 हजार किमी चली है। एक मैकेनिक कार को बीएस-6 में बदलने का दावा कर रहा है। इस पर 45 हजार रुपये खर्च आने की बात कही है। इसकी जानकारी लेने परिवहन विभाग आया था। अधिकारियों ने कहा कि वाहन की उम्र रजिस्ट्रेशन की तिथि से ही तय होगी। - आरएन बवेजा, निवासी ग्रेटर नोएडा।
डीजल वाहन के 10 साल पूरे होने के बाद परिवहन विभाग उनको जब्त करना शुरू कर देता है। यदि कोई व्यक्ति या मैकेनिक वाहनों को बीएस-6 करने का दावा कर रहा है तो वह गलत है। इंजन बदल भी दिया जाए तो भी वाहन का रजिस्ट्रेशन तिथि से 10 साल की समय सीमा तक ही वैध रहेगा।